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Naveen Government College Jalbandha, khairagarh

नवीन शासकीय महाविद्यालय जालबांधा, खैरागढ़, जिला. केसीजी, छत्तीसगढ़ - 491444

Affiliated to Hemchand Yadav Vishwavidyalaya, Durg, (C.G.)

govt.jalbandhacollege@gmail.com

स्थापना वर्ष 2023-24

Anti-Ragging Cell

संयोजक  श्री संजय देवांगन
सदस्य श्री नेलम दीवान
सदस्य श्री रविप्रकाश चतुर्वेदी
सदस्य श्री नवीन सिंह राजपूत

रैगिंग एक दण्डनीय अपराध है इसमें संलग्न होने पर नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

रैगिंग के अंतर्गत आने वाले कृत्य - - - 

निम्नलिखित में से एक या एक से अधिक कृत्य/कृत्यों को रैगिंग के अंर्तगत माना जायेगा:-

1) कोई भी आचरण किसी भी छात्र या छात्रों द्वारा, चाहे शब्दों द्वारा बोली जाने वाली या लिखित अथवा जिससे चिढ़ाने, अशिष्टता प्रदर्शित होती हो, चाहे वह फिर नया छात्र हो या पुराना, रैगिंग ही माना जायेगा।

2) कोई भी नया छात्र पुराने छात्र या छात्रों द्वारा उपद्रवी या अनुशासनहीन गतिविधियों का शिकार बनता है। उनकी किसी भी हरकत से झुंझलाहट, कठिनाई, शारीरिक परेशानी या मनोवैज्ञानिक नुकसान, भय या आशंका पैदा होने की संभावना हो तो इन हरकतों को रैगिंग का दर्जा दिया जा सकता है।

3)  किसी भी छात्र को कोई भी ऐसा कार्य करने के लिए कहना जिससे उसे पीड़ा या शर्मिंदगी की भावना का सामना करने पड़े या छात्र की मानसिकता पर प्रतिकूल असर हो रैगिंग माना जायेगा।

4) एक वरिष्ठ छात्र द्वारा किसी भी नवप्रवेशी छात्र या अन्य छात्र की नियमित शैक्षिक गतिविधि को बाधित या परेशान करने वाला कार्य रैगिंग माना जायेगा।

4) एक व्यक्ति या छात्रों के समूह के शैक्षिक कार्यों को पूरा करने के लिए किसी भी नवप्रवेशी छात्र या अन्य छात्र की सेवाओं का शोषण रैगिंग माना जायेगा।

5) कोई भी ऐसा कृत्य जो विशिष्ट छात्रों द्वारा किसी भी नए छात्र या अन्य छात्रों पर जबरन वित्तीय वसूली या आर्थिक बोझ डालना रैगिंग माना जायेगा।

6) शारीरिक शोषण के सभी प्रकार, यौन शोषण का कोई भी कृत्य, समलैंगिक हमले, अश्लील और भद्दा कृत्य, इशारों द्वारा किसी छात्र को शारीरिक या स्वास्थ्य नुकसान या किसी अन्य खतरे का कारण बनना रैगिंग माना जायेगा।

7) कोई भी हरकत, बोले गये शब्दों, ई- मेल, पोस्ट, सार्वजनिक अपमान द्वारा अधिनियम के दुरुपयोग से विकृत खुशी पाना या कामुक रोमांच में सक्रिय या निष्क्रियता से किसी भी नए व पुराने छात्र की असहजता में भाग लेने से रोमांच मिलना, रैगिंग माना जायेगा।

8) कोई भी ऐसा कार्य जी कि एक नवप्रवेशी या किसी भी अन्य छात्र को मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को प्रभावित करता है, रैगिंग माना जायेगा ।

             
रैगिंग में संलिप्तता के आधार पर दोषी पाये जाने पर निर्धारित दण्ड रैगिंग में संलिप्त पाये जाने पर किसी छात्र को निम्नलिखित में से एक या एक से अधिक दण्ड दिया जा सकता है-

1) शैक्षिक कार्यों में भाग लेने पर प्रतिबंध।

2) छात्रवृत्ति रोकना /वापसी, फेलोशिप और अन्य लाभों से वंचित किया जाना।

3) किसी भी परीक्षा/परीक्षा की मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रदर्शित होने से रोकना।

4) परीक्षा के परिणामों पर रोक ।